राज्य » राजस्थानPosted at: Mar 3 2021 4:27PM शेरगढ़ में खनिज क्षेत्र के लिए लाइसेंस आवंटन मामले में न्यायालय के निर्णयानुसार होगी कार्यवाही-भायाजयपुर, 03 मार्च (वार्ता) राजस्थान के खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने आज विधानसभा में कहा कि जोधपुर जिले में विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ में सिहांदा विस्तार क्षेत्र में क्वारी लाईसेंस आवंटन का मामला वर्ष 2014 से उच्चतम न्यायालय में लंबित है और न्यायालय के निर्णायानुसार ही कार्यवाही की जायेगी। श्री भाया प्रश्नकाल में विधायकों के पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इस मामले में न्यायालय द्वारा स्टे भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि न्यायालय के निर्णय के बाद ही इस संबंध में कार्यवाही किया जाना संभव होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निवेश बढ़ाने व रोजगार देने के प्रति समर्पित है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आवेदकों को लाइसेंस आवंटन के लिए राज्य सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में मजबूती से पक्ष रखा जाएगा। इससे पहले विधायक मीना कंवर के मूल प्रश्न के जवाब में उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ में सिहांदा विस्तार क्षेत्र में 1117 क्वारी लाइसेंस प्लॉटों के लिए 04 मार्च 2009 को तथा भोमिया जी का थान (बालेसर) विस्तार क्षेत्र में 180 क्वारी लाइसेंस प्लॉटों के लिए 11 मार्च 2010 को विज्ञप्ति जारी कर क्रमशः 23 मार्च 2009 से 27 मार्च 2009 तक तथा 28 मार्च 2010 से 30 मार्च 2010 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये। उन्होंने बताया कि इन दोनों क्षेत्रों पर श्रेणीवार प्राप्त आवेदन पत्रों से सिहांदा विस्तार क्षेत्र से रुपये 8.38 करोड़ एवं भोमिया जी का थान विस्तार क्षेत्र से रुपये 1.94 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ।जोरावार्ता