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वाहन फाइनेंसर से ई-मेल मिलने पर ही हटेगा रजिस्ट्री से फाइनेंसर का नाम

जयपुर, 26 मार्च (वार्ता) राजस्थान में ऋणशुदा वाहनों के ऋण चुकता प्रमाण पत्र वाहन मालिक को देने के साथ इसकी सूचना वित्त पोषक (फाइनेंसर) को अब परिवहन विभाग कार्यालय में ई-मेल से भी देनी होगी।
परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव रवि जैन ने इस प्रक्रिया के लिए प्रदेश के सभी प्रादेशिक और जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिये है। उन्होंने बताया कि इसके बाद ही वाहन मालिक द्वारा फॉर्म-35 के साथ आवेदन करने पर परिवहन विभाग वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र पर से फाइनेंसर का नाम हटायेगा।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में सभी रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि हाईपोथिकेशन निरस्ती के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत फॉर्म-35 की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित वित्त पोषक की आधिकारिक ई-मेल से फॉर्म-35 प्राप्त किया जावे। आवेदक द्वारा फॉर्म-35 एवं वित्त पोषक की आधिकारिक ई-मेल से फॉर्म-35 का मिलान करने के बाद ही निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावे।
रामसिंह
वार्ता
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