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तीन नाबालिंग बेटियों का बाल विवाह नहीं करवाने के लिए किया पाबंद

उदयपुर, 08 अप्रेल (वार्ता) राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के बाल विवाह को कहे ना अभियान के तहत प्रशासन ने सलूंबर के एक परिवार में तीन बच्चियों के माता-पिता को बाल विवाह नहीं करवाने के लिए पाबंद किया।
सलूंबर के उपखण्ड अधिकारी मणिलाल तीरगर ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सूचना मिली थी कि शहर के घाटी दरवाजा क्षेत्र में तीन नाबालिग लड़कियों का 30 अप्रेल को बाल विवाह होने वाला है। इस पर थानाधिकारी हनवंत सिंह ने ये तीनों बहने है जिसमें सबसे बड़ी बच्ची की उम्र 17 वर्ष, उससे छोटी की उम्र 15 वर्ष और सबसे छोटी बेटी की उम्र 12 वर्ष है। बच्चियों के घर पहुंचकर माता-पिता को बाल विवाह के दुष्परिणाम से अवगत करवाया और बच्चियों का बाल विवाह नहीं करवाने के लिए पाबंद किया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुलदीप सूत्रकार ने बताया कि विवाह के लिए लड़के की उम्र 21 वर्ष से अधिक एवं लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। बाल विवाह के दौरान बाराती, जन समूह, बैंड-बाजेे, लाइट डेकोरेशन करने वाले, हलवाई, कार्ड छापने वाले व अन्य किसी तरह की मदद करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी का प्रावधान हैं।
रामसिंह
वार्ता
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