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कोटा के दो थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू की निषेधाज्ञा लागू

कोटा, 09 अप्रेल (वार्ता)राजस्थान के कोटा में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी कर दो थाना क्षेत्रों में जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है।
जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार कोटा के भीमगंज मंडी और कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र के कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है और इसकी सख्ती से पालना करवाने की निर्देश दिए गए हैं।
इस बीच कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं आमजन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोटा ग्रामीण की अन्तर्राज्यीय सीमाओं के सात चिन्हित स्थानों पर नाकाबंदी प्रारंभ कर दी गई है। चेक पोस्टों पर अन्य राज्यों से आने-जाने वाले व्यक्तियों पर निगरानी रखने के लिए अध्यापकों को नियुक्त किया गया है।
हाड़ा रामसिंह
वार्ता
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