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जयपुर में महामारी अध्यादेश उल्लंघन पर अब तक दो करोड़ 95 लाख का जुर्माना वसुला

जयपुर 15 अप्रेल (वार्ता) राजस्थान की राजधानी जयपुर में राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 का उल्लघंन करने वालो के खिलाफ अब तक दो लाख 29 हजार 795 मामलों में कार्यवाही करते हुए दो करोड़ 95 लाख 45 हजार सात सौ रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है।
पुलिस आयुक्तालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार महामारी अध्यादेश 2020 निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर पिछले 24 घंटों में 1387 मामलों में कार्यवाही करते हुए एक लाख 88 हजार रूपये का जुर्माना वसूला वहीं यातायात नियमों के उल्लंघन पर इस दौरान 15 वाहनों पर कार्यवाही की गई।
रिपोर्ट के अनुसार कोविड 19 प्रोटोकाॅल की पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु आयुक्तालय के सम्पूर्ण क्षेत्र में दिन एवं रात में 378 स्थानों पर नाकाबंदी की जा रही है। इसके तहत सार्वजनिक स्थान एवं कार्यस्थल पर फेस मास्क नहीं पहनने पर 106 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई तथा 53 हजार रूपये का जुर्माना वसूला गया। दुकानदार द्वारा फेस मास्क बिना पहने ग्राहको को सामान विक्रय करने पर सात कार्यवाही करते हुऐ 3500 रूपये का जुर्माना वसूला गया।
इसी प्रकार सार्वजनिक स्थान पर लोगो द्वारा थूकने पर 13 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई तािा 2600 रूपये का जुर्माना वसूला गया। सार्वजनिक स्थान पर लोगों द्वारा शराब का सेवन करने पर सात व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुऐ 3500 रूपये का जुर्माना वसूला गया।
सार्वजनिक स्थान पर न्यूनतम छह फीट की सामाजिक दूरी बनाकर नहीं रखने पर 1254 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए एक लाख 25 हजार चार सौ रूपये का जुर्माना वसूला गया।
रामसिंह
वार्ता
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