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जयपुर में अध्यादेश उल्लंघन पर साढ़े तीन लाख का जुर्माना वसूला

जयपुर 17 अप्रेल (वार्ता) राजस्थान की राजधानी जयपुर में महामारी अध्यादेश 2020 निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर पिछले 24 घंटों में 2570 मामलों में कार्यवाही करते हुए तीन लाख 45 हजार सात सौ रूपये का जुर्माना वसूला वहीं यातायात नियमों के उल्लंघन पर 25 वाहनों पर कार्यवाही की गई।
पुलिस आयुक्तालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार कोविड 19 प्रोटोकाॅल की पालना सुनिश्चित किये जाने के लिए आयुक्तालय के सम्पूर्ण क्षेत्र में दिन एवं रात में 378 स्थानों पर नाकाबंदी की जा रही है। इसके तहत सार्वजनिक स्थान एवं कार्यस्थल पर फेस मास्क नहीं पहनने पर 210 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई तथा एक लाख पांच हजार रूपये का जुर्माना वसूला गया वहीं दुकानदार द्वारा फेस मास्क बिना पहने ग्राहको को सामान विक्रय करने पर दो कार्यवाही कर एक हजार रूपये का जुर्माना वसूला गया।
रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर लोगो द्वारा थूकने पर 39 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई तथा सात हजार आठ सौ रूपये का जुर्माना वसूला गया। सार्वजनिक स्थान पर न्यूनतम 6 फीट की सामाजिक दूरी बनाकर नहीं रखने पर 2319 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी तथा दो लाख 31 हजार नौ सौ रूपये का जुर्माना वसूला गया।
रिपोर्ट के अनुसार जयपुर शहर में राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 का उल्लघंन करने वालो के खिलाफ अब तक दो लाख 34 हजार 89 मामलों में कार्यवाही की गयी तथा तीन करोड़ एक लाख 18 हजार पांच सौ रूपये जुर्माना वसूल किया गया है।
रामसिंह
वार्ता
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