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उदयपुर में कोराना प्रभावित दो क्षेत्रों में निषेधाज्ञा

उदयपुर, 18 अप्रेल (वार्ता) राजस्थान के उदयपुर शहर में कोविड-19 संक्रमण की बढ़ती गति को देखते हुए जिला कलक्टर चेतन देवड़ा के निर्देश पर आज दो इलाकों में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाई गई।
पुलिस थाना भुपालपुरा के अंतर्गत सुभाषनगर तथा अम्बामाता थानान्तर्गत सज्जननगर ए-ब्लॉक गरबा चैक क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से निषेधाज्ञा लगाई है। यह आदेश 18 अप्रेल से लागू होकर एक मई की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेंगे।
रामसिंह
वार्ता
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