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जयपुर में महामारी अध्यादेश का उल्लंघन करने पर पांच लाख का जुर्माना वसूला

जयपुर 11 मई (वार्ता) राजस्थान की राजधानी जयपुर में महामारी अध्यादेश 2020 निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर गत 24 घंटों में 2960 मामलों में कार्यवाही करते हुए चार लाख 91 हजार आठ सौ रूपये का जुर्माना वसूला वहीं यातायात नियमों के उल्लंघन पर गत 24 घंटों में 426 वाहनों पर कार्यवाही की गई।
पुलिस आयुक्तालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार कोविड 19 प्रोटोकाॅल की पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु आयुक्तालय के सम्पूर्ण क्षेत्र में दिन एवं रात में 378 स्थानों पर नाकाबंदी की जा रही है। इसके तहत सार्वजनिक स्थान एवं कार्यस्थल पर फेस मास्क नहीं पहनने पर 439 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी तथा दो लाख 19 हजार पांच सौ रूपये का जुर्माना वसूला गया।
रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर लोगो द्वारा थूकने पर 202 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी तथा 40400 रूपये का जुर्माना वसूला गया। जबकि सार्वजनिक स्थान पर न्यूनतम 6 फीट की सामाजिक दूरी बनाकर नहीं रखने पर 2319 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये दो लाख 31 हजार 900 रूपये का जुर्माना वसूला गया।
रिपोर्ट के अनुसार जयपुर शहर में राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 का उल्लघंन करने वालो के खिलाफ अब तक तीन लाख आठ हजार 986 मामलों में कार्यवाही की गयी तथा चार करोड़ 17 लाख 69 हजार तीन सौ रूपये जुर्माना वसूल किया गया है।
रामसिंह
वार्ता
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