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दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2021 ध्वनिमत से पारित

जयपुर, 18 सितंबर (वार्ता) राज्य विधानसभा ने आज दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2021 ध्वनिमत से पारित कर दिया।
इससे पहले संसदीय मामलात मंत्री शांती कुमार धारीवाल ने विधेयक पर हुई चर्चा के जवाब में बताया कि खाने-पीने की वस्तुओं और औषधियों में अपमिश्रण करना जनता के स्वास्थ्य और जीवन के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा इस विधेयक के माध्यम से मिलावटी खाद्य पदार्थों एवं नकली औषधियों की बिक्री को सख्ती से रोकने और गड़बड़ करने वालाें को सजा दिलाना है।
उन्होंने कहा कि इन मामलों में पहले अपर्याप्त सजा का प्रावधान था। अब इन अपराधों में कठोर कार्यवाही का प्रावधान करते हुए जुर्माना एवं सजा को बढ़ाया गया है। इससे इन अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकेगा।
श्री धारीवाल ने बताया कि इन कानूनों को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि इनमें जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भी कार्यवाही की शक्तियां दी गई है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए प्रक्रिया चल रही है, जो शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। उन्होंने बताया कि खाद्य पदार्थों की जांच के लिए राज्य में नौ स्थानों पर प्रयोगशालाएं संचालित की जा रही हैं। साथ ही पांच चल प्रयोगशालाएं चल रही हैं। चूरू और जालौर में प्रयोगशालाएं खोलने की प्रक्रिया चल रही है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की अनुपालना में राज्य के प्रत्येक जिले में खाद्य जांच प्रयोगशाला खोली जाएगी। उन्होंने बताया कि नकली दवाइयों के मामले में आईपीसी के प्रावधानों के अनुसार पुलिस भी कार्यवाही कर सकेगी।
जोरा
वार्ता
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