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पांच आदतन अपराधियों को जिला बदर करने के आदेश

अजमेर 22 सितम्बर (वार्ता) राजस्थान के अजमेर में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए धारा 3 राजस्थान गुंडा एक्ट नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत दायर इस्तगासे का निस्तारण करते हुए न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) अजमेर ने पांच आदतन अपराधियों को जिला बदर करने के आदेश दिए हैं।
पुलिस अधीक्षक जगदीश शर्मा ने बताया कि मोहम्मद शमशाद शेख निवासी दरगाह थाने को जिला बदर करते हुए एक माह के लिए कोटा में निष्कासित किया गया, खेम सिंह कोली थाना अलवर गेट को भी एक माह के लिए दौसा में निष्कासित किया गया, रमेश वासवानी थाना अलवर गेट को एक माह के लिए नागौर में निष्कासित किया गया, संजय कोली थाना अलवर गेट को एक माह के लिए जयपुर ग्रामीण में निष्कासित किया गया, पुष्पेन्द्र कुमार निवासी थाना अलवर गेट को दो माह के लिए जोधपुर ग्रामीण में निष्कासित किया गया।
श्री शर्मा ने बताया कि वर्ष 2021 में अब तक कुल पंद्रह आदतन अपराधियों का निष्कासन करवाया जा चुका है। शेष इस्तगासे न्यायालय ट्रायल पर है।
अनुराग रामसिंह
वार्ता
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