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उच्च न्यायालय ने लगाई ब्लड बैंक काउंसलर की बर्खास्तगी पर रोक

झुंझुनू, 28 सितम्बर (वार्ता) राजस्थान उच्च न्यायालय ने झुंझुनू जिले के राजकीय बीडीके अस्पताल में ब्लड बैंक में परामर्शदाता पद पर कार्यरत महिला याचिकाकर्ता के बर्खास्तगी आदेश पर रोक लगा कर याचिका को अंतिम निस्तारण हेतु ग्रहण कर ली।
मामले के अनुसार प्रार्थिया अनुपमा कुल्हार ने याचिका दायर कर बताया कि निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं ने कोविड काल के दौरान 10 फरवरी 2020 को जारी विज्ञप्ति से नेशनल एड्स कंट्रोल आर्गेनाइजेशन (नाको) की गाइडलाइंस के अनुसार झुंझुनू के राजकीय बीडीके अस्पताल में एक पद पर प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से 24 जून 2020 को भर्ती की। बाद में 18 अगस्त को कार्यकाल भी बढ़ा गया। आठ महीने बाद निदेशालय ने 19 फरवरी 2021 को प्रार्थिया को आवश्यक दो वर्ष के अनुभव के स्थान पर मात्र नो महीने का अल्प अनुभव होने का आधार मानकर पर सेवाएं समाप्त कर दी। जिसकी पालना में बीडीके अस्पताल ने 23 फरवरी को पद से हटा दिया।
बहस में एडवोकेट संजय महला ने कहा कि प्रार्थिया को गलत तरीके से बर्खास्त किया है। क्योंकि विभाग ने विज्ञप्ति में दो वर्ष का अनुभव नाको के नौ जनवरी 2014 के पत्र को आधार माना है। जबकि मेडिकल विभाग के अधिकारियों एवं निदेशालय इस बात से अनभिज्ञ है कि नाको ने 2018 में नई गाइडलाइंस जारी कर इस पद पर नियुक्ति हेतु अनुभव दो वर्ष की जगह छह महीने कर बदलाव कर दिया था जबकि भर्ती 2020 की है। अतः विभाग की लापरवाही का खामियाजा प्रार्थिया नही भुगत सकती। दूसरी ओर विभाग के अधिवक्ता ने सेवा समाप्ति के आदेश को सही ठहराया।
न्यायाधीश अरूण भंसाली ने दोनों पक्षों को सुनने, प्रस्तुत दस्तावेज व नियमों के अवलोकन के बाद निदेशालय व राजकीय बीडीके अस्पताल के सेवा समाप्ति आदेश को खारिज कर प्रार्थिया को सेवा में लेने के आदेश जारी कर याचिका को अंतिम निस्तारण हेतु ग्रहण करली।
सराफ रामसिंह
वार्ता
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