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पांच वर्षीय मासूम से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा

बीकानेर 04 अक्टूबर (वार्ता) राजस्थान में बीकानेर जिले के नयाशहर थाना क्षेत्र में पांच वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में सोमवार को सेशन न्यायाधीश पोक्सो देवेन्द्र सिह नागर ने अभियुक्त को मृत्यु पर्यन्त आजीवन कारावास का दण्ड सुनाया।
जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति चन्द्रा ने बताया कि छह जनवरी 2021 को सर्वाेदय बस्ती निवासी आरोपी प्रेम मेघवाल (27) टॉफी खिलाने के बहाने पांच वर्षीय बालिका को अपने साथ ले गया और रामपुरा बाईपास से रेलवे लाईन की तरफ ले जाकर झाड़ियों में दुष्कर्म कर भाग गया। घटना की गम्भीरता को देख पुलिस टीम गठित की गई थी।
अनुसन्धान अधिकारी सुभाष शर्मा ने मामले में त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद मात्र तीन दिनों में उसके विरुद्ध पोक्सो कोर्ट बीकानेर में चालान पेश कर दिया। उसके बाद प्रकरण को केस ऑफिसर स्कीम के तहत लिया जाकर थानाधिकारी नयाशहर गोविंद सिंह चारण को केस ऑफीसर नियुक्त किया गया।
केस ऑफिसर गोविंद सिंह चारण ने स्वंय कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद भी प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित रहकर जल्द सुनवाई करवाई एवं सभी गवाहों को समय पर कोर्ट में पेश किया। विशिष्ट लोक अभियोजक सुभाष साहु की प्रभावी पैरवी एवं पुलिस की तत्परता व सजगता से सोमवार को कोर्ट ने मुल्जिम को दोषी मान जीवन पर्यन्त आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
रामसिंह
वार्ता
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