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जिला कलेक्टर एवं नगर परिषद की चल संपत्ति कुर्क करने के आदेश

श्रीगंगानगर 09 अक्टूबर (वार्ता)। राजस्थान के हनुमानगढ़ में जिला स्थाई लोक अदालत द्वारा दिए गए एक आदेश की पालना नहीं होने पर जिला कलक्टर और नगर परिषद की चल संपत्तियां कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं।
लोक अदालत के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, सदस्य रमेश मोदी एवं शकुंतला भाटीवाल की अदालत द्वारा 17 दिसंबर 2019 को दिए गए एक आदेश की पालना नहीं करने पर जिला कलक्टर एवं नगर परिषद की चल संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किए हैं। कुर्की के आदेश की पालना आगामी एक नवंबर तक करने के आदेश दिए हैं।
इससे पूर्व पीड़िता के एडवोकेट अशोक सोड़ा ने जिला कलेक्टर एवं नगर परिषद की संपत्ति सूची न्यायालय में पेश की जिसमें वाहन (गाड़ी) का विवरण भी पेश किया। इसके पश्चात न्यायालय ने यह आदेश जारी किया। ज्ञात रहे कि 21 अप्रैल 2017 की दोपहर को परिवादी श्रीमती तेजवंती देवी (70) बाजार सामान लेने गई थी। सब्जी मंडी के पास आवारा गोधे ने टक्कर मारकर घायल कर दिया। तेजवंती के शरीर पर चोटें आईं। उसका दाहिना हाथ टूट गया। करीब 20 दिन तक हॉस्पिटल में इलाज चला और पीड़ा भोगनी पड़ी। तेजवंती द्वारा जिला स्थाई लोक अदालत में क्लेम याचिका प्रस्तुत की गई। याचिका एडवोकेट शंकर सोनी एवं अशोक छोडा द्वारा प्रस्तुत कर पैरवी की गई।
लोक अदालत द्वारा सुनवाई के पश्चात दिनांक 17 दिसंबर 2019 को फैसला दिया गया,जिसमें 75 हजार रूपये सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया गया परंतु इस आदेश की पालना जिला प्रशासन द्वारा एवं नगर परिषद द्वारा नहीं की गई। इस पर पीड़िता द्वारा लोक अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। इस पर सुनवाई के पश्चात गत छही अक्टूबर को लोक अदालत द्वारा आदेश की पालना करवाने हेतु जिला कलेक्टर एवं नगर परिषद हनुमानगढ़ की चल संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया गया। आगामी एक नवंबर तक चल संपत्ति कुर्क कर पीड़िता को मुआवजा दिलाने का आदेश दिया गया है।
सेठी रामसिंह
वार्ता
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