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उपभोक्ता आयोग द्वारा परिवादी को 17 लाख 34 हजार की क्षतिपूर्ति दिलाने का निर्णय

उदयपुर, 09 अक्टूबर (वार्ता) राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने उदयपुर जिले में चिकित्सकीय लापरवाही के लिए एक परिवादी को 17 लाख 34 हजार 284 रुपये की क्षतिपूर्ति दिलाने का निर्णय किया है।
राज्य उपभोक्ता आयोग के न्यायिक सदस्य एस.के.जैन एवं सदस्य रामफूल गुर्जर ने गत माह सर्किट बैंच उदयपुर सिटिंग के दौरान फैसला सुनाया कि चिकित्सीय लापरवाही पर हिरण मगरी, उदयपुर निवासी स्वैच्छा कोठारी को 17 लाख 34 हजार 284 रूपये की क्षतिपूर्ति गीताजंली मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल एवं उदयपुर के डॉ. ए.के. गुप्ता, ई.एन.टी विशेषज्ञ अदा करेगें।
सदस्य गुर्जर ने बताया कि 16 वर्षीय स्वैच्छा कोठारी के नाक के अन्दर मांस बढ़ गया था जिसे नजल पोलिप कहते है। डॉ. ए.के. गुप्ता ई.एन.टी. विशेषज्ञ मेडिकल कॉलेज एवं गीताजंली अस्पताल उदयपुर के यहाँ स्वैच्छा कोठारी को परिजनों ने 10 अप्रैल, 2008 को दिखाया और 11 अप्रैल, 2008 को बिना सी.टी. स्केन कराये आपरेशन कर दिया, जिसके कारण स्वैच्छा कोठारी को ब्रेन हेमरेज हो गया। जिसके कारण उसे भयंकर सिर दर्द हुआ। सदस्य गुर्जर ने बताया कि तत्पश्चात परिजनों ने स्वैच्छा को अहमदाबाद जाकर दिखाया तथा ब्रेन का आपरेशन करवाया।
रामसिंह
वाता
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18 Apr 2024 | 9:43 PM

जयपुर, 18 अप्रैल (वार्ता) वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने गुरुवार को इक्विटी शेयरों की अपनी फ़र्दर पब्लिक ऑफरिंग (एफपीओ) के संबंध में अपना प्रस्ताव खोला जिसमें 18 हजार करोड़ तक के इक्विटी शेयरों का नया इश्यू शामिल है।

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