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दुष्कर्म और अपहरण के आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास

श्रीगंगानगर, 23 अक्टूबर (वार्ता)। राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक युवक को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने और अपहरण करने के आरोप में अदालत ने आज 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई।
प्रकरण के अनुसार 25 मई 2015 को गांव महियांवाली के एक व्यक्ति ने उसकी 17 वर्षीय पुत्री का अपहरण कर लेने के आरोप में राजेश उर्फ भोजराज शर्मा(29) के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया था। परिवादी ने गांव के ही युवक राजेश उ पर उसे बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने तफ्तीश करते हुए लड़की और युवक को हरियाणा के सिरसा जिले से बरामद कर लिया। इसकी रिपोर्ट के आधार पर अपहरण के मुकदमे में दुष्कर्म की धाराएं भी जोड़ दी गईं।
बालकों का लैंगिक अपराधों से सरंक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट) मामलों की विशेष अदालत (संख्या-2) में विशिष्ट लोक अभियोजक नवप्रीत कौर संधू ने बताया कि अदालत में प्रकरण के विचाराधीन रहने के दौरान 16 गवाह और 29 दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। न्यायाधीश ने आज राजेश उर्फ भोजराज शर्मा को अपहरण और दुष्कर्म का दोषी करार दिया। उसे धारा 363 में तीन वर्ष की सजा और पांच हजार का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
इसी प्रकार धारा 366 में पांच वर्ष की सजा और 5 हजार का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर 3 माह की सजा और भुगतनी होगी। पोक्सो एक्ट की धारा 5(एल)/6 के तहत 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा और 25 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सेठी रामसिंह
वार्ता
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