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रिश्वत के आरोपी पटवारी को चार वर्ष की सजा

श्रीगंगानगर 18 मई (वार्ता) कृषि भूमि एक मामले में एक लाख की रिश्वत और छह लाख का सेल्फ चेक लेने का आरोप साबित होने पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की विशेष अदालत ने एक पटवारी को चार वर्ष की सजा सुनाई है।
प्रकरण के अनुसार श्रीगंगानगर जिले में पदमपुर तहसील क्षेत्र के चक 38-जीजी निवासी एक किसान हरदीपसिंह से एक लाख की रिश्वत और छह लाख का सेल्फ का चेक लेते हुए पटवारी हनुमान सुथार को 31 मार्च 2012 को बीकानेर में एसीबी ने गिरफ्तार किया था। परिवादी हरदीपसिंह के पिता सुरजीतसिंह के नाम से चक 38-जीजी में कृषि भूमि है।आरोप के मुताबिक सुरजीतसिंह का निधन हो जाने पर हरदीपसिंह के भाई ने फर्जी तरीके से जमीन का नामांतरण अपने नाम करवा लिया।
इस नामांतरण को रद्द करने और रेवेन्यू रिकॉर्ड में विरासतन हरदीपसिंह का नाम शामिल करने के बदले में पटवारी हनुमान सुथार ने सात लाख की रिश्वत मांगी। पटवारी को परिवादी ने एक लाख रुपए नगद दिए। बाकी छह लाख की रिश्वत का सेल्फ का चेक दे दिया। बीकानेर में एसीबी कोर्ट द्वारा कल पटवारी को यह सजा सुनाई गई।
सेठी रामसिंह
वार्ता
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