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बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

बारा 06 जून (वार्ता) राजस्थान के बारां में न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश पॉक्सों अधिनियम की जिला न्यायाधीश संवर्ग अल्का गुप्ता ने कोतवाली थाना क्षेत्र में एक 10 वर्षीय बालिका से ज्यादति के आरोपी को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो घांसीलाल वर्मा ने द्वारा दर्ज करवाई रिपोर्ट में बताया कि 21 जून 2001 को दिन में वह आधार कार्ड बनवाने गई थी। तब उसकी 10 वर्षीय पुत्री घर पर अकेली थी। जब वह वापस घर आई तो उसकी पुत्री का पाजामा खुला हुआ था और उसने एक शॉल लपेट रखा था। उसकी बुआ का लड़का राहुल भी फरियादी के घर पर ही था। जब बालिका से जानकारी ली तो उसने बताया कि राहुल ने उसके साथ कमरे में ले जाकर खोटा काम किया है। वह चिल्लाई लेकिन राहुल ने उसका मुंह बंद कर दिया। पीड़ित बालिका ने जब यह जानकारी दी तो राहुल वहां से भाग गया।
पीड़िता की मां की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ लैंगिग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में दर्ज कर अनुसंधान किया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। जहां सोमवार को विद्वान न्यायाधीश ने आरोपी राहुल यादव 21 वर्ष निवासी कंजविहार कॉलोनी बारां को दोषसिद्व करार देकर आजीवन कारावास जिससे अभियुक्त के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत है की सजा सुनाई।
शाह रामसिंह
वार्ता
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