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एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड की दस हजार वर्ग मीटर से अधिक की भूमि पर भूमि कर में छूट

जयपुर, 13 जून (वार्ता) राजस्थान सरकार ने एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड की दस हजार वर्ग मीटर से अधिक की भूमि पर भूमि कर में छूट दी है।
राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर एक अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2030 तक के लिए यह छूट दी हैं।
इस सम्बध में वित्त (कर) विभाग की ओर से जारी आदेशानुसार यह छूट इस शर्त पर रहेगी कि छूट की राशि को कंपनी की शेयर पूंजी में राज्य सरकार द्वारा किये गये अंशदान से समायोजित किया जा सके।
जोरा
वार्ता
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