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मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में अब तक एक हजार से अधिक लोग हुए लाभान्वित

जयपुर, 28 सितम्बर (वार्ता) राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर शुरु की गई राज्य सरकार की मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का अब तक एक हजार से अधिक लोग फायदा उठा चुके हैं और इसके तहत
50 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया जा चुका है।
दुर्घटना वश अपनी जान गवां चुके लोगों के बीमित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के क्षेत्र में सरकार का यह एक बड़ा कदम है और यह योजना ना केवल अपनी जान गवां चुके लोगों के बीमित परिवारों को बल्कि दुर्घटना के कारण स्थायी अपगंता से जूझ रहे लोगों को भी आर्थिक संबल प्रदान करने में कारगर सिद्ध हो रही है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रदेश सरकार की इस जनकल्याणकारी योजना में अब तक लगभग तीन हजार 380 बीमित परिवारों के माध्यम से आवेदन किया जा चुका है। प्राप्त आवेदनों में से एक हजार 440 आवेदन स्वीकृत किए गए, जिनमें से एक हजार सात बीमित परिवारों को बीमा राशि का भुगतान किया जा चुका है, साथ ही 483 आवेदन प्रकियाधीन हैं।
बीमित परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के जिस उद्देश्य के साथ इस योजना की शुरुआत की गई थी उस दिशा में यह योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। योजना में बीमा राशि का भुगतान बीमित परिवार को 30 से 60 दिनों के भीतर कर दिया जाता है। प्रदेश सरकार की इस जनकल्याणकारी योजना के माध्यम से अब तक 50 करोड़ 24 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। बीमित परिवारों को गत अगस्त से ऑनलाइन भुगतान किया जा रहा है।
राज्य सरकार की इस जनकल्याणकारी योजना का लाभ प्राप्त करने के मार्ग को और भी सरल और सुगम बनाया गया है ताकि आम नागरिकों को ज्यादा सुविधा प्रदान की जा सके। इसलिए योजना में प्रदेशवासियों को अलग से पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। जो नागरिक मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकृत हैं वे सभी नागरिक इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अब तक लगभग 1.34 करोड़ परिवार पंजीकृत हो चुके है वे सभी इस योजना के सदस्य होगें। गत एक मई से शुरु हुई प्रदेश सरकार की इस योजना में पात्र परिवारों से कोई भी अंशदान की राशि नहीं वसूल की जायेगी।
बीमित परिवारों को संबल प्रदान करने के लिए इस योजना के माध्यम से दुर्घटना के कारणवश मृत्यु होने पर बीमित परिवार को पांच लाख रुपए तक की बीमा राशि प्रदान की जाती है। साथ ही स्थायी अपंगता जैसे कि दुर्घटना में दोनों हाथ या दोनों पैर अथवा दोनों आँखो को गवां देने एवं एक हाथ या एक पैर या एक आँख की पूर्ण क्षति या इन अंगो के पूर्णतरू निष्क्रिय होने पर तीन लाख रुपए तक का बीमा राज्य सरकार के माध्यम से वहन किया जाता है।
इस योजना के माध्यम से दुर्घटना में हाथ,पैर और आँख की पूर्ण क्षति या निष्क्रिय होने और इन अगों के पार्थक्य (अलग) होने की स्थिति में 1.5 लाख रुपए तक की बीमा राशि प्रदान की जाती है। इस योजना से आर्थिक रुप से कमजोर बीमित परिवारों को सहायता मिल रही है। राज्य सरकार गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) की सहायता से दुर्घटनाओं को कम करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
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