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छात्रा से अश्लील हरकतें करने पर शिक्षक को 5 वर्ष कठोर कारावास की सजा

श्रीगंगानगर 02 मई (वार्ता)। राजस्थान के
हनुमानगढ़ में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट) मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश ने एक निजी स्कूल के शिक्षक को छात्रा से अश्लील हरकतें करने का दोषी प्रमाणित पाए जाने पर आज पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई।
प्राप्त प्रकरण के तथ्यों के मुताबिक हनुमानगढ़ जिले के गोलूवाला थाना में 25 अगस्त 2019 को एक शख्स ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए क्षेत्र के एक निजी स्कूल में शिक्षक संदीप कुमार पर उसकी नाबालिक भांजी से स्कूल में अश्लील हरकतें करने और परेशान करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया। इस शख्स ने बताया कि शिक्षक संदीप कुमार काफी समय से उसकी भांजी को स्कूल में तंग परेशान तथा छेड़खानी कर रहा था। इसकी शिकायत किए जाने पर स्कूल के प्रिंसिपल तथा व्यवस्थापक ने संदीप कुमार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि यह दोनों उसके रिश्तेदार थे।
मुकदमा दर्ज होने पर पुलिस ने अनुसंधान किया, जिसमें शिक्षक संदीप दोषी पाया गया। उसके खिलाफ अदालत में चालान पेश किया गया। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 5 गवाह और 8 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए।इनके आधार पर न्यायाधीश ने आज शिक्षक संदीप कुमार को पोक्सो एक्ट के तहत 5 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और 25 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया।
सेठी रामसिंह
वार्ता
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