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डोडा तसकरी के मामले में दो आरोपियों को 15.15 वर्ष का कारावास

भीलवाड़ा 09 मई (वार्ता) राजस्थान के भीलवाड़ा में अफीम डोडा-चूरा तस्करी के एक मामले में वशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट प्रकरण) ने मंगलवार को दो आरोपियों को 15-15 साल की सजा सुनाई।
विशिष्ट लोक अभियोजक कैलाशचंद्र चौधरी ने बताया कि तत्कालीन बीगोद थाना प्रभारी सुरेश सोनी 30 अक्टूबर 2018 को चुनाव के चलते गश्त पर निकले। गश्त के दौरान ही नंदराय रोड़ पर छात्रावास के नजदीक पहुंच कर नाकाबंदी की। इस दौरान आए टेंपो से उतर कर एक आरोपित मौके से भाग गया, जबकि एक आरोपित हड़माला कीरखेड़ा कच्ची बस्ती चित्तौडग़ढ़ निवासी जगदीप सिंह राठौड़ को पुलिस ने मौके पर दबोच लिया। टेंपो की तलाशी लेने पर उसमें 283 किलो 700 ग्राम डोडा-चूरा मिला, जिसे टेंपो सहित जब्त कर जगदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया। जगदीप ने मौके से भागे साथी की पहचान दशरथ सिंह सुवालका के रूप में की।
पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच करते हुये टेंपो के मालिक रायता, बेगूं निवासी रणजीत धाकड़ को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की। न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाये जाकर 76 दस्तावेज पेश कर आरोप सिद्ध किये।
न्यायालय ने फैसला सुनाते हुये आरोपित जगदीप सिंह व रणजीत धाकड़ को 15-15 साल की सजा और डेढ़-डेढ़ लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया। वहीं दशरथ सुवालका को बरी कर दिया।
माली रामसिंह
वार्ता
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25 Apr 2024 | 11:22 AM

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