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नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा

श्रीगंगानगर 12 मई (वार्ता) राजस्थान में हनुमानगढ़ में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट) मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश मदनगोपाल आर्य ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को आज 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले के खुईयां थाना में 4 सितंबर 2018 को 14 वर्षीय एक लड़की के घर से गायब हो जाने पर अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाया गया था। मुकदमा दर्ज करवाने वाले शख्स ने बताया कि उसकी 14 वर्षीय बेटी 3-4 सितंबर की रात को घर से गायब हो गई। उसे मुश्ताक (21) निवासी नात्थूसरी चौपटा जिला सिरसा (हरियाणा) बहला-फुसलाकर ले गया है।
मामला दर्ज होने पर पुलिस ने अनुसंधान करते हुए अपहृत किशोरी को दस्तयाब किया। पुलिस को दिए बयान में किशोरी ने बताया कि 3-4 सितंबर की रात को मुश्ताक उसे उसके घर से उठाकर ले गया था। वह उसे चंडीगढ़ ले गया, जहां जबरदस्ती शादी करने का प्रयास किया लेकिन उसने मना कर दिया। बाद में वह उसे अपने गांव में ले आया,जहां उससे दुष्कर्म किया।
पुलिस ने किशोरी का मेडिकल चेकअप कराया, जिसमें दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि हुई मुश्ताक के खिलाफ सक्षम धाराओं के तहत चालान पेश किया गया। विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि आज न्यायाधीश ने निर्णय देते हुए पोक्सो एक्ट के तहत मुश्ताक को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया।
सेठी रामसिंह
वार्ता
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