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रंधावा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश

कोटा, 15 मई (वार्ता) राजस्थान में कोटा की एक अदालत ने प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह रंधावा के खिलाफ फौजदारी मुकदमा कर जांच के आदेश दिए हैं।
न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने के श्री रंधावा के कथित बयान के मसले पर सोमवार को यह आदेश दिया। उल्लेखनीय की जयपुर में आयोजित एक सभा में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी श्री रंधावा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए बयान के आधार पर कोटा जिले की रामगंजमंडी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक मदन दिलावर ने मार्च महीने में कोटा के महावीर नगर थाने में परिवाद पेश कर श्री रंधावा के खिलाफ श्री मोदी की हत्या की साजिश का मुकदमा दर्ज करने का अनुरोध किया था।
यह मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर उन्होंने थाना परिसर में धरना भी दिया था लेकिन पुलिस के मुकदमा दर्ज नहीं के बाद में श्री दिलावर की ओर से कोटा के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-6 की अदालत में इस्तगासा दायर किया गया, जिसमें श्री रंधावा के भाषण के आधार पर मुकदमा दर्ज करने का अनुरोध किया था।
न्यायालय ने इसकी जांच के लिए पुलिस अधीक्षक (शहर) को आदेश दिए थे तो पुलिस की ओर से न्यायालय को बताया गया कि चूंकि श्री रंधावा ने भाषण जयपुर की जनसभा में गया था इसलिए कोटा में इस मामले में मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता है लेकिन अदालत ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यदि किसी बयान का बुरा असर कोटा या देश के किसी भी हिस्से को पड़ता है तो फौजदारी मुकदमा दर्ज हो सकता है इसलिए इस मामले में भी मुकदमा दर्ज कर जांच की जाए। न्यायालय के आदेश की प्रतिलिपि महावीर नगर पुलिस को भेज दी गई है।
हाडा रामसिंह
वार्ता
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