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केस ऑफिसर प्रकरण में चयनित पॉक्सो एक्ट के मामले में दो आरोपियों को 20-20 साल की सजा

नागौर 16 मई (वार्ता ) केस ऑफिसर स्कीम के तहत चयन किए गए नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में पोक्सो एक्ट के विशिष्ट न्यायाधीश मेड़ता द्वारा दो आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।
पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने बताया कि अदालत ने प्रत्येक आरोपी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
उन्होंने बताया कि 25 जनवरी 2018 को 12वीं कक्षा की छात्रा के पिता ने रिपोर्ट देते हुए बताया कि आरोपी रवि प्रकाश विश्नोई निवासी खारिया खुर्द (21) और विशाल उर्फ रामेश्वर लाल विश्नोई (22) निवासी बिचपडी तहसील डेगाना बाइक पर आए और उसकी बेटी को बहला कर ले गये। शारीरिक संबंध बनाने का अश्लील वीडियो बना किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई।
इस मामले को केस ऑफिसर स्कीम के तहत चयनित किया गया था ।
जोरा
वार्ता
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