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दुष्कर्म के आरोपी पिता को 20 वर्ष का कारावास

अजमेर 22 सितंबर ( वार्ता ) राजस्थान के अजमेर में पोक्सो मामलों की विशिष्ट न्यायालय ने अपने अहम फैसले में एक 12 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म के आरोपी बाप को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
अजमेर में पोक्सो न्यायालय से जुड़े लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि मामला किशनगढ़ के मदनगंज थाने से जुड़ा 18 मई
2022 का है । जब बेटी की मां ने ही बेटी के बाप के खिलाफ दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कराया । लेकिन अनुसंधान के दौरान बेटी के मुकर जाने से दुष्कर्मी बाप पर केस कमजोर होता लगा । लेकिन न्यायालय ने मामले को गम्भीरता से लेते हुए "मेडिकल और डी.एन.ए." के आधार पर बाप को दोषी मानते रहम से इंकार कर दिया।
न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपी बाप को 20 साल का कठोर कारावास तथा 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
अनुराग रामसिंह
वार्ता
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