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विद्यालयों में प्रवेश के लिये आयु गणना की तिथि एक अक्टूबर 2024 निर्धारित

जयपुर, 11 जुलाई (वार्ता) राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने गुरुवार को आदेश जारी करके राजकीय विद्यालयों, गैर राजकीय विद्यालयों में प्रवेश के लिये आयु गणना की तिथि एक अक्टूबर 2024 निर्धारित कर दी है।
श्री मोदी ने बताया कि एक अक्टूबर तक छह वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले बालक बालिकाये विद्यालयों में प्रवेश के लिये पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि राजकीय विद्यालय, गैर राजकीय विद्यालय, बालवाटिका, बालवाड़ी, पूर्व प्राथमिक या अन्य संस्थान जहां कक्षा एक से पूर्व का अध्ययन करवाया जाता हैं, ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत बालक, बालिकाओं पर आयु गणना के लिये एक अक्टूबर 2024 की निर्धारित तिथि लागू नहीं होगी।
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार टीसी के आधार पर प्रवेश लेने वाले बालक, बालिकाओं पर भी एक अक्टूबर 2024 की निर्धारित तिथि पर न्यूनतम आयु छह वर्ष होने का नियम लागू नहीं होगा। जन्मतिथि द्वारा आयु की गणना कर शिक्षा का अधिकार (आरटीई) या गैर आरटीई के अन्तर्गत आयु के आधार पर प्रथम बार कक्षा एक में नवीन प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों पर ही एक अक्टूबर 2024 तक न्यूनतम आयु छह वर्ष होने का नियम लागू होगा।
सुनील.श्रवण
वार्ता
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