राज्य » राजस्थानPosted at: Jul 22 2024 8:46PM चूरा पोस्त तस्कर को पांच वर्ष का कारावासश्रीगंगानगर, 22 जुलाई (वार्ता) राजस्थान में श्रीगंगानगर की स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस एक्ट) मामलों की विशेष अदालत ने चूरा पोस्त की तस्करी करने के आरोपी युवक को सोमवार को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। विशेष अदालत ने बलदेव सिंह (26) को चूरा पोस्त की तस्करी करने का दोषी मानते हुए उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी किया, जिसे अदा नहीं करने पर उसे एक वर्ष के कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले के अनुसार हिंदूमलकोट थाना क्षेत्र के चक 500-एलएनपी (द्वितीय) में वर्ष 2017 में पुलिस ने बलदेवसिंह को पांच किलो अवैध चूरा पोस्त ले जाते हुए पकड़ा था। सं.सुनील.संजय वार्ता