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पोक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

अलवर 04 सितंबर (वार्ता) राजस्थान में अलवर की यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 33 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
विशेष न्यायाधीश जगेंद्र अग्रवाल ने बुधवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसले में आरोपी कृष्ण कुमार को दोषी करार देते हुए उसे अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई और 33000 रुपए के जुर्माना लगाया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक रोशन दीन खान ने बताया कि 29 मार्च 2023 को मालाखेड़ा थाने में आरोपी के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था। आरोपी कृष्ण कुमार नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर कर एक होटल में ले गया, जहां उसने पीड़िता को नशीला पदार्थ पिलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया तथा उसकी अश्लील वीडियो बना ली। आरोपी ने पीड़िता को धमकी भी दी। अगर किसी को बताया तो उसे जान से मार दूंगा।
परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया गया । जिसमें 14 लोगों की गवाही ली गयी और 29 दस्तावेज परीक्षण करने के बाद पोक्सो अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी।
सं रामसिंह, उप्रेती
वार्ता
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