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डोडा चूरा तस्करी के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

भीलवाड़ा, 11 दिसंबर (वार्ता) राजस्थान में भीलवाड़ा के मादक द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम न्यायालय ने डोडा चूरा की तस्करी के आरोपी को बुधवार को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विशिष्ट न्यायाधीश जगदीश प्रसाद ने महावीर जाट को मादक पदार्थ की तस्करी का दोषी मानते हुए उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार मांडलगढ़ थाना क्षेत्र में 19 सितम्बर 2021 को पुलिस ने गश्त के दौरान एक कार से 153 किलो डोडा चूरा बरामद किया। जांच के बाद महावीर जाट आरोपी पाया गया।
सं.सुनील.संजय
वार्ता
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