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राज्य


भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टोलरेंस की नीति पर कायम सरकार-कटारिया

जयपुर, 22 अक्टूबर (वार्ता) राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने राज्य सरकार को भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टोलरेंस की नीति पर कायम बताते हुए कहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) एवं 190 (1) में संशोधन के नये अध्यादेश में भ्रष्ट लोक सेवकों को कोई संरक्षण नहीं हैं।
श्री कटारिया ने अध्यादेश पर उठ रहे विरोध के स्वर पर आज यहां मीडिया से बात करते हुए यह बात कही। उन्होंने उन्होंने कहा कि इस धारा में इस प्रकार के संशोधन करने वाला राजस्थान पहला राज्य नहीं है, इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा 23 दिसम्बर, 2015 को ऎसे संशोधन पारित कर चुकी है। जिसके पिछे एक ही मंशा है कि धारा 156(3) का कोई भी व्यक्ति गलत इस्तेमाल कर किसी भी ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ लोकसेवक की छवि खराब न कर सके।
उन्होंने कहा कि धारा 156 (3) में अदालत के माध्यम से पुलिस थानों में अधिकतर छवि खराब करने, नीचा दिखाने और व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण किसी भी प्रतिष्ठित और बड़े से बड़े लोकसेवक के खिलाफ मुकदमें दर्ज करवा दिए जाते हैं और मीडिया में उनके खिलाफ खबर छप जाती हैं। इससे लोकसेवक की छवि तो धूमिल होती है और उसे मानसिक संताप तथा झूठी बदनामी का सामना भी करना पड़ता है। बाद में ऎसे अधिकांश प्रकरण झूठे पाये जाते हैं और उनमें पुलिस एफआर लगाती है।
श्री कटारिया ने कहा कि यह संशोधन ऎसे झूठे मुकदमों पर अंकुश लगाने के लिए किये गये हैं। उल्लेखनीय है कि सरकार के इस अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल विरोध करने लगे हैं और सरकार पर भ्रष्ट लोकसेवकों को बचाने का आरोप लगने लगे हैं।
जोरा गोस्वामी
वार्ता
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