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बाघों की मौत संबंधी मामले में कोर्ट सख्त, केंद्र से मांगा जवाब

जबलपुर, 23 अक्टूबर (वार्ता) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने टाइगर रिजर्व की पर्यटन की सीमा को निर्धारित किये जाने और बाघों की मौत के संबंध में दायर याचिका की सुनवाई करते हुूए केन्द्र सरकार सहित अन्य से जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता और न्यायाधीश वी के शुक्ला की युगलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद निर्धारित की है।
कान्हा के एसोसिएशन आॅफ जंगल लॉजेस की तरफ से दायर याचिका में नेशनल टाईगर कंजरवेशन अथॉरिटी (एनटीसीए) द्वारा जारी उस गाइड लाइन को चुनौती दी गई है, जिसमें टाइगर रिजर्व के सिर्फ 20 प्रतिशत हिस्से में ही पर्यटन की अनुमति दी गई है। याचिका में कहा गया है कि एनटीसीए ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए ऐसी गाइड लाइन बनाई है, ताकि टाइगर रिजर्व में हर तरह के टूरिज्म को समाप्त किया जा सके। गाइड लाइन बनाने के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी नहीं बताया गया है। याचिका में कहा गया है कि एनटीसीए ने बिना किसी आधार के अपनी गाइड लाइस देश के सभी टाइगर रिजर्व के लिए लागू कर दी।
भोपाल निवासी सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता अजय दुबे की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि पेंच टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत को लेकर एनटीसीए ने एक रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में बाघों के अलावा अन्य जानवरों की हो रही मौतों के लिए बफर जोन में टाइगर सफारी के नाम पर की जा रही फेन्सिंग को जिम्मेदार ठहराया गया था। कमेटी ने तत्काल इस फेन्सिंग को हटाये जाने की सिफारिश की थी।
याचिकाकर्ता ने सूचना के अधिकार के तहत रिपोर्ट की प्रति ली और इसके बाद दिए गए आवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर यह याचिका दायर की है। दोनों ही मामलों में संयुक्त रूप से सुनवाई हो रही है।
मामले में केन्द्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, एनटीसीए, सेन्ट्रल जू अथॉरिटी, मप्र सरकार के वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रिंसिपल चीफ कंजरवेटर आॅफ फारेस्ट सहित अन्य को पक्षकार बनाया गया है।
सं सुधीर
वार्ता
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