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राज्य


हत्या की हत्या के मामले में एक को आजीवन कारावास

दरभंगा 18 नवम्बर (वार्ता) बिहार में दरभंगा जिले की एक त्वरित अदालत ने हत्या के मामले में आज एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
त्वरित अदालत के पीठासीन पदाधिकारी मोहम्मद खुर्शीद आलम ने जिले के सकतपुर थाना क्षेत्र के माहार टोल, मदरिया गांव निवासी रंजीत मुखिया को कृत नारायण चौधरी की हत्या के आरोप में भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
मामले के संबंध में अपर लोक अभियोजक उमेश राम ने बताया कि जिले के सकतपुर थाना क्षेत्र के दादपट्टी गांव निवासी कृत नारायण चौधरी अपने खेत में पटबन करा रहे थे तभी रंजीत मुखिया ने 70 वर्षीय श्री चौधरी पर कुदाल से हमला कर हत्या कर दी। 03 दिसंबर 2011 को मदरिया चकवा बांध के सरेह में हुई हत्या की घटना की प्राथमिकी मृतक के पुत्र अरुण कुमार चौधरी ने संबंधित थाना में कांड संख्या 127/11, दर्ज कराया था। अदालत में सत्र वाद संख्या - 269/12 के तहत ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष से कुल नौ गवाहों की गवाही कराई गई।
सं.सतीश उमेश
वार्ता
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