राज्यPosted at: Sep 3 2018 7:42PM भीमा कोरेगांव मामले में अदालत ने पुलिस को फटकार लगायी
मुंबई 03 सितंबर (वार्ता) बम्बई उच्च न्यायालय ने भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार आरोपियों के संबंध में पिछले सप्ताह प्रेस काफ्रेंस में साक्ष्य का खुलासा करने पर पुलिस को फटकार लगायी है।
न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को कहा कि जब मामला अदालत में चल रहा तब पुलिस प्रेस कान्फ्रेंस कैसे कर सकती है। न्यायाधीश मृदुला भाटकर ने कहा कि इस तरह के मामले में जानकारी का खुलासा करना सही नहीं है।
सतीश गायकवाड की अोर से दाखिल की गयी याचिका पर उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था। उसने अपने आप को भीमा कोरेगांव हिंसा का पीड़ित बताया।
गायकवाड ने कहा कि पुलिस एक तरफ चाहती है कि सुनवाई बंद कमरे में हो और दूसरी तरफ पुलिस साक्ष्य को प्रेस कान्फ्रेंस में पढ़कर सुना रही है।
याचिकाकर्ता ने मांग करते हुए कहा कि यह मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप देना चाहिए।
पुलिस ने 28 अगस्त को माओवादी विचारधारा के वरावरा राव, सुधा भरद्वाज, अरुण फरेरा, गौतम नवलखा और बेरनॉन गोंसलविस को गिरफ्तार किया था, वे उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद घर में नजरबंद किये गये हैं।
त्रिपाठी.श्रवण
वार्ता