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राज्य


छत्तीसगढ़ सरकार वन अधिनियम के तहत दर्ज 20 हजार मुकदमें लेंगी वापस

रायपुर 04 सितम्बर(वार्ता) छत्तीसगढ़ सरकार ने चुनावों से पहले आदिवासियों को खुश करने के लिए उनके खिलाफ वन अधिनियम के तहत दर्ज 20 हजार दर्ज मुकदमें वापस लेने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री डा.रमन सिंह ने राज्य मंत्रिपरिषद की आज यहां हुई बैठक के बाद पत्रकारों को यह जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिपरिषद ने 31 दिसम्बर 16 तक भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत दर्ज वसूली योग्य 19 हजार 832 प्रकरणों को वनवासियों के व्यापक हित में समाप्त करने का निर्णय लिया है।इन प्रकरणों में 20 हजार रूपए तक जुर्माने का प्रावधान है।
उन्होने बताया कि आज लिए गए निर्णय से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लगभग 12 हजार लोगों को लाभ मिलने की संभावना है। राज्य सरकार के इस निर्णय को खासकर आदिवासियों को साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने 2005 में भी वन अधिनियम के तहत दर्ज इस प्रकार के दो लाख 57 हजार 226 प्रकरणों को भी समाप्त कर दिया था।
साहू
वार्ता
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