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राज्य


किशोरी की हत्या के आरोप में युवक को आजीवन कारावास

बीकानेर 04 सितम्बर (वार्ता) राजस्थान में श्रीगंगानगर की बाल यौन उत्पीड़न निरोधक अधिनियम (पोक्सो) मामलात के विशिष्ट न्यायालय ने किशोरी की हत्या करने के आरोप में एक युवक को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
विशिष्ट न्यायाधीश संदीप कौर ने आरोपी बलजिंदर सिंह को दंड संहिता की धारा 302 के तहत किशोरी की हत्या का दोषी मानते हुए उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। न्यायाधीश ने उसे साक्ष्य मिटाने का भी दोषी माना और पांच वर्ष की सजा के साथ उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना किया। हालांकि उसे अपहरण और दुष्कर्म के अारोप से सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।
मामले के अनुसार वर्ष 2014 में घमूड़वाली थाना क्षेत्र के बीझबायला में बलजिंदर सिंह किशोरी को बहला फुसला कर ले गया और उसने तेज धारदार हथियार से उसकी हत्या कर चेहरे पर तेजाब डाला और शव नहर में फेंक दिया।
सुनील सैनी जोरा
वार्ता
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