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राज्य


करोड़ों के गबन मामले में नाजिर को दस वर्ष की सजा

पटना 04 सितंबर (वार्ता) बिहार की राजधानी पटना स्थित एक विशेष अदालत ने करीब एक करोड़ 15 लाख रुपये की सरकारी राशि की धोखाधड़ी, जालसाजी एवं आपराधिक षड्यंत्र के तहत पद का भ्रष्ट दुरुपयोग करते हुये गबन के मामले में बक्सर समाहरणालय के एक तत्कालीन सहायक नाजिर को आज दस वर्ष सश्रम कारावास के साथ दो लाख 75 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
निगरानी (प्रथम) अदालत के विशेष न्यायाधीश मधुकर कुमार ने मामले में सुनवाई के बाद बक्सर जिला समाहरणालय के तत्कालीन लिपिक सह सहायक नाजिर पंकज कुमार सिंह को भारतीय दंड विधान एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को दो वर्ष नौ माह कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।
मामले की प्राथमिकी बक्सर नगर थाने में 05 मई 2016 को दर्ज की गई थी। आरोप के अनुसार, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के मूल निवासी सहायक नाजिर पंकज कुमार सिंह ने अपने सरकारी पद का भ्रष्ट दुरुपयोग करते हुये बक्सर जिला नजारत शाखा से मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना मद से सक्षम पदाधिकारियों का जाली हस्ताक्षर करके फर्जी चेक के माध्यम से एक करोड़ 15 लाख 74 हजार 576 रुपये का गबन किया था।
सं सूरज सतीश
वार्ता
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