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राज्य


पत्नी की हत्या के आरोप में पति को आजीवन कारावास

बीकानेर 04 सितंबर (वार्ता) राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के रावतसर में अदालत ने एक महिला की हत्या के आरोप में उसके पति को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला शासन अभियोक्ता सत्र न्यायाधीश (नोहर कैंप, न्यायालय रावतसर) पुखराज गहलोत ने आरोपी विजयपाल को दंड संहिता की धारा 302 के तहत पत्नी सुशीला की हत्या का दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई। अदालत ने उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार रावतसर थाना क्षेत्र के हरदासवाली गांव में 26 जनवरी 2014 को विजयपाल ने सुशीला की चरित्र पर शक करते हुए धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। उसने मामले को छुपाने की कोशिश की, लेकिन वारदात की चश्मदीद गवाह उसकी दो पुत्रियों ने खुलासा कर दिया।
सुनील जोरा
वार्ता
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