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मालेगांव विस्फोट मामले में आरोप तय करने पर रोक लगाने से अदालत ने किया इनकार

मुंबई 04 सितंबर (वार्ता) बम्बई उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 में मालेगांव में हुए बम विस्फोट मामले में लेफ्टीनेंट कर्नल श्रीकांत पी पुरोहित और 13 अन्य आरोपियों के खिलाफ विशेष अदालत द्वारा आरोप तय करने के अादेश पर रोक लगाने से आज इनकार कर दिया।
पुरोहित ने उच्च न्यायालय में विशेष अदालत के आदेश को चुनौती दी थी और आरोप तय करने के आदेश को रोकने की मांग की थी।
विशेष एनआईए अदालत के न्यायाधीश विनोद पाडालकर ने 29 अगस्त को आदेश दिया था कि मालेगांव विस्फोट मामले में पुरोहित और अन्य 13 आरोपियों पर आरोप तय किया जायेगा।
पुरोहित ने विशेष अदालत के आदेश को चुनाैती देने के अलावा उन्होंने अदालत से मांग की जब तक अदालत यह तय नहीं कर लेती कि प्रज्ञासिंह ठाकुर समेत सभी 14 आरोपियों पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून लागू होता है या नहीं तब तक कार्रवार्ह को रोक दिया जाय।
पुरोहित को नौ वर्ष जेल में रहने के बाद पिछले वर्ष जमानत मंजूर कर ली। वर्तमान में पुरोहित दक्षिण मुंबई स्थित मिलेट्री के कोलाबा स्टेशन में तैनात हैं।
कुल 14 आरोपियों में से (कर्नल पुरोहित समेत) पूर्व मेजर रमेश उपाध्याय, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, सुधाकर द्विवेदी उर्फ ​​दयानंद पांडे, राकेश धोवडे, समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी, प्रवीण ताकल्की, शिवनारायण कलसांगरा, श्याम साहू, अजय राहीरकर और जगदीश म्हात्रे, दो फरार आरोपी-संदीप डांगे और रामचंद्र कलसांगरा शामिल हैं।
त्रिपाठी.श्रवण
वार्ता
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