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राज्य


प्रदेश शिक्षा निदेशक अवमानना का दोषी, 13 सितंबर को सजा मुकर्रर

नैनीताल 04 सितंबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के शिक्षा निदेशक आर के कुंवर एवं अपर निदेशक एनसीईआरटी अजय नौडियाल को अवमानना का दोषी ठहराया है जिन्हें 13 सितम्बर को सजा सुनायी जाएगी। श्
न्यायालय ने फिलहाल उनसे पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ कार्यवाही अमल में लायी जाए।
मामले के अनुसार काशीपुर निवासी शैलेन्द्र सिंह ने याचिका दायर कर कहा कि विभाग ने उसे सहायक शिक्षक की नियुक्ति में अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) का लाभ नहीं दिया है। इस मामले में न्यायालय ने 5 अप्रैल 2017 को आदेश दिया था कि याचिकाकर्ता को नियुक्ति में ओबीसी का लाभ दिया जाए।
इसके बाद इस आदेश के खिलाफ सरकार ने अपील दायर की लेकिन 27 जून 2018 को सरकार को झटका लगा और अपील खारिज हो गयी। अपील खारिज होने के बाद याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका दायर की। गत 31 अगस्त को उच्च न्यायालय ने शिक्षा निदेशक एवं अपर निदेशक एनसीईआरटी को अवमानना नोटिस जारी कर अदालत के आदेशों को पालन न करने के मामले में पेश होने को कहा था।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की एकलपीठ में मंगलवार को हुई सुनवाई में शिक्षा निदेशक ने बताया कि विभाग में सहायक अध्यापक ओबीसी के लिये कोई पद रिक्त नहीं है। जिससे एकलपीठ संतुष्ट नहीं हुई है और दोनों को अवमानना का दोषी पाया।
रवीन्द्र, उप्रेती
वार्ता
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