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ओडीएफ के बाद भी खुले में शौच करते पकड़े गये तो लगेगा जुर्माना

गिरिडीह 05 सितंबर (वार्ता) गिरिडीह जिला प्रशासन ने स्वच्छ भारत मिशन को लेकर सख्त हिदायत देते हुये आज कहा कि जिला के खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) होने के बावजूद यदि कोई खुले में शौच करता हुआ पकड़ा गया तो उसे जुर्माना देना होगा।
उपायुक्त नेहा अरोड़ा ने यहां स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए चार जागरुकता रथ को रवाना करने के बाद पत्रकारों से कहा कि इस वर्ष 02 अक्टूबर के पहले जिला ओडीएफ घोषित हो जायेगा। इसके बाद खुले में शौच करते हुये पकड़े जाने पर जुर्माना देना होगा। लोगों से जुर्माना वसूलने का अधिकार पंचायत को दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि वो लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरुकता पैदा करने के लिए वह गांवों में नियमित रूप से चौपाल लगायेंगी।
श्रीमती अरोड़ा ने कहा कि जिला प्रशासन शौचालय रहते हुए उसका उपयोग नही करने वालों को मिलने वाले राशन पर रोक लगाने पर भी विचार कर रहा है। गिरिडीह जिले को ओडीएफ करने के लिए 40 करोड़ रुपये की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज जिले में कुल आठ जागरुकता रथ रवाना किये गये हैं। इस मौके पर प्रखंडों में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं।
उपायुक्त ने बताया कि 05 सितंबर से 20 सितंबर तक जागरुकता रथ गांवो में भ्रमण कर शौचालय का नियमित इस्तेमाल करने के लिए लोंगो को प्रेरित करेगा। उन्होंने बताया कि 358 पंचायत में 229 पंचायतों को ओडीएफ घोषित किया जा चुका है। शेष 129 पंचायतों को अगले 15 दिन के अंदर लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है ताकि 02 अक्टूबर तक जिले को ओडीएफ घोषित किया जा सके।
सं सूरज उमेश
वार्ता
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