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जौनपुर में पत्नी हत्या के आरोपी पति को उम्रकैद की सजा

जौनपुर में पत्नी हत्या के आरोपी पति को उम्रकैद की सजा

जौनपुर, 05 सितंबर (वार्ता) उत्तर प्रदेश में जौनपुर की एक अदालत ने बुधवार को दहेज की मांग को लेकर पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास और बीस हज़ार रूपये के जुर्माना की सजा सुनायी है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार फूलचंद पुत्र रघुनाथ यादव निवासी बनपसिया तहसील शाहगंज ने सरायख्वाजा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसने अपनी पुत्री कुसुम की शादी गुल्लू यादव पुत्र लालजी यादव निवासी मल्हनी थाना सराय ख्वाजा के साथ वर्ष 2007 में की थी। शादी के समय 40 हज़ार रूपया नगद चेन अंगूठी लड़की के जेवर आदि सामान दिया था,लेकिन उसके ससुराल वाले इस दहेज से संतुष्ट नहीं थे।

उसने बताया कि ससुराल वाले लड़की से दहेज में गाड़ी और 50 हजार रुपए की और मांग करते थे यह सब बातें लड़की मायके आती थी तब हम लोगों को बताती थी। दो मार्च 2012 को रात एक बजे लड़की के मामा ने फोन पर बताया कि कुसुम की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है जब हम लोग रात 2:00 बजे उसके ससुराल पहुंचे तो देखा कि कुसुम की हत्या कर दी गई है और वहा हत्या में प्रयुक्त पत्थर भी मिला था। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में कुल 8 गवाह पेश किए गए।

जिले के अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने दोनों पक्षों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करने के बाद गुल्लू यादव को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और बीस हज़ार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी।

सं तेज

वार्ता

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