राज्यPosted at: Sep 5 2018 8:13PM हरिद्वार में गंगा घाटों पर सीसीटीवी लगाने के निर्देशनैनीताल, 05 सितम्बर (वार्ता) उत्तराखंड में नैनीताल उच्च न्यायालय ने बुधवार को तीर्थनगरी हरिद्वार में सभी गंगा घाटों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया तथा घाटों पर फैली गंदगी और शहर के हुए अतिक्रमण की जांच के लिये दो कोर्ट कमिश्नरों की नियुक्ति की। अदालत द्वारा नियुक्त कोर्ट कमिश्नर शनिवार सफाई तथा अतिक्रमण का जायजा लेंगे।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा तथा न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की पीठ ने ललित मिगलानी की याचिका पर सुनवाई के बाद ये निर्देश दिये। हरिद्वार नगर निगम की ओर से बुधवार को अदालत को बताया गया कि गंगा किनारे मौजूद घाटों पर सफाई कर दी गयी है। घाटों से प्लास्टिक कचरा हटा दिया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से इसका विरोध किया गया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पंकज मिगलानी ने अदालत को बताया कि गंगा घाटों की सफाई नहीं की गयी है। घाटों पर प्लास्टिक कचरा जगह-जगह बिखरा हुआ है। इसके बाद न्यायानय ने दोनों मामलों की जांच के लिये दो अधिवक्ताओं निखिल सिंघल और चेतन जोशी को कोर्ट कमिश्नर के रूप में नियुक्त कर दिया। ये दोनों शनिवार को सभी घाटों तथा अतिक्रमण से जुड़े मामलों का निरीक्षण करेंगे और अदालत में रिपोर्ट पेश करेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी।सं. संतोषवार्ता