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राज्य


दहेज हत्या के मामले में पति को उम्रकैद

बांका 06 सितम्बर (वार्ता) बिहार में बांका जिले की एक सत्र अदालत ने दहेज हत्या के मामले में आज पति को दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार सिन्हा ने यहां मामले में दोनो पक्षों की दलीले सुनने के बाद कटोरिया थाना के मोहपत्ता गांव निवासी चंद्रेश्वर यादव को अपनी पत्नी मंजू देवी की हत्या के आरोप में भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है।
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, 28 अगस्त 2013 को दोषी ने अपनी पत्नी मंजू देवी के साथ दहेज के लिए हत्या कर दी थी। इस संबंध में मृतका के भाई विनोद कुमार ने मृतका के पति, ससुर और सास के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी।
सं.सतीश उमेश
वार्ता
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