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हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह को भेजा अवमानना नोटिस

हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह को भेजा अवमानना नोटिस

नैनीताल 06 सितम्बर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह को अवमानना नोटिस जारी किया है।

पीठ ने मुख्य सचिव से पूछा है कि अदालत के निर्देशों का जानबूझकर पालन न करने के मामले में क्यों न आपके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही अमल में लायी जाए। इसके साथ ही अदालत ने मुख्य सचिव को 48 घंटे के अंदर प्रदेश के संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजने के भी निर्देश दिये हैं।

पीठ ने गुरुवार को जारी आदेश में न्यायालय के रजिस्ट्री कार्यालय को मुख्य सचिव को नोटिस जारी करने को कहा है। दरअसल पीठ ने याचिकाकर्ता रवीन्द्र सिंह नयाल की याचिका की सुनवाई करते हुए विगत 28 अगस्त को मुख्य सचिव को निर्देशित किया था कि वह 48 घंटे के अंदर सम्बद्ध मामले में उत्तराखंड के संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजे लेकिन पीठ ने अपने आदेश में कहा कि मुख्य सचिव ने कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया है।

इसके साथ ही पीठ ने यह भी कहा कि आयोग ने मुख्य सचिव को 24 अप्रैल 2018, 31 जुलाई 2018 एवं सात अगस्त 2018 को तीन बार पत्र लिखा है लेकिन मुख्य सचिव की ओर से सम्बद्ध मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अदालत ने कहा कि प्रदेश के मुख्य सचिव की ओर से मामले को लोक सेवा आयोग के बजाय उत्तर प्रदेश सरकार को भेज दिया गया।

अदालत ने इसे गंभीर माना और मुख्य सचिव को इस मामले में जवाब देने को कहा है। अदालत ने मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि संघ लोक सेवा आयोेग को 48 घंटे के अंदर प्रस्ताव भेजा जाए। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग को भी निर्देश दिया कि सरकार से प्रस्ताव मिलने के बाद उस पर दो सप्ताह में आवश्यक कार्यवाही अमल में लायें। मामले में अगली सुनवाई दस सितम्बर को होगी।

रवीन्द्र, उप्रेती

वार्ता

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