Saturday, Apr 20 2024 | Time 18:04 Hrs(IST)
image
राज्य


रिश्वतखोर पटवारी को पांच साल की सजा

बैतूल, 06 सितंबर (वार्ता) राजस्व रिकाॅर्ड दुरुस्त करने के लिए किसान से तीन हजार रुपए की रिश्वत लेते पकड़ाए एक पटवारी को मध्यप्रदेश के बैतूल की विशेष अदालत ने आज पांच साल के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन के मुताबिक आरोपी पटवारी ओमप्रकाश गाडगे आमला तहसील के बिसखान हल्के में पदस्थ था। यहां रहने वाले किसान रामकिशोर बारंगे के ससुर की जमीन के रिकाॅर्ड दुरुस्त करने के लिए पटवारी ने उससे छह हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। किसान ने इसकी शिकायत लोकायुक्त पुलिस भोपाल को की थी। लोकायुक्त पुलिस की टीम ने 23 नवम्बर को 2014 को आरोपी को तीन हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था।
प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश कमलेश इटावदिया ने आरोपी ओमप्रकाश को इस मामले में सजा सुनाई है। खास बात यह है कि ओमप्रकाश ने रिश्वत लेने के दो महीने पहले ही पटवारी की नौकरी शुरू की थी।
सं सुधीर
वार्ता
image