राज्यPosted at: Sep 7 2018 1:13PM देवरिया में भतीजे की हत्या में चाचा सहित दो लोगों को आजीवन कारावास
देवरिया,07 सितम्बर(वार्ता)। उत्तर प्रदेश के देवरिया में जिला न्यायाधीश की अदालत ने भतीजे की हत्या में आरोपी चाचा सहित दो लोगों को आजीवन कारावास तथा 46 हजार रूपये की अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष ने शुक्रवार को यहां बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के देवरिया मीर गांव में 26 दिसम्बर 2008 को देवरिया मीर निवासी अर्जुन सिंह के यहां मांगलिक कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में गांव के परमहंस सिंह का बेटा राहुल अपनी मां विद्यावती व बहन नीतू के साथ गया था। भोजन करने के बाद अर्जुन सिंह ने राहुल की मां विद्यावती व नीतू सिंह को घर पहुंचवा दिया और राहुल को व्यवस्था देखने की बात कह कर बाद में घर छोड़ देने की बात कही।
भोजन करते समय राहुल के चाचा हरिवंश ने पत्तल हटा थाली में भोजन दे दिया, लेकिन संकोचवश राहुल विरोध नहीं किया। भोजन करते ही राहुल की तबीयत खराब हो गई। इसके बाद उसे वहीं सुला दिया। सुबह राहुल की लाश अहिल्यापुर रेलवे स्टेशन के पास एक गड्ढे में मिली। कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज कर मामले की जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि राहुल की मौत जहरीला पदार्थ खाने से हुई थी। गुरुवार की शाम सुनवाई के उपरांत जनपद न्यायाधीश राधेश्याम यादव की अदालत ने पाया कि इकलौते पुत्र की हत्या संपत्ति के लालच में उसके सगे चाचा ने की थी। ऐसे में चाचा हरिवंश सिंह और गांव के अर्जुन सिंह को दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
सं सोनिया
वार्ता