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राज्य


न्यायालयों में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

भोपाल, 07 सितम्बर (वार्ता) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्रधिकरण द्वारा उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों, तालुका, श्रम और कुटुम्ब न्यायालयों में 8 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी।
लोक अदालत में लम्बित प्रकरण, अपराधिक, शमनीय प्रकरण, पराक्राम्य, अधिनियम के तहत बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, श्रम विवाद, विद्युत एवं जल कर, वैवाहिक, भूमि अधिग्रहण, सेवा निवृत्त संबंधी, राजस्व और दीवानी आदि मामलों की सुनवाई होगी।
न्यायालय में लम्बित एवं मुकदमेबाजी के पूर्व (प्री-लिटिगेशन) प्रकरण का समाधान आपसी सहमति से लोक अदालत में करवाने के इच्छुक पक्षकार न्यायालय अथवा सेवा प्राधिकरण से सम्पर्क कर अपना मामला लोक अदालत में रखे जाने की सहमति दे सकते हैं। न्यायालयों में होने वाली इस राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी, अपराधिक और शमनीय मामलों सहित सभी प्रकार के ऐसे मामले भी रखे जायेंगे, जिनमें पक्षकार सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रकरणों का निराकरण करवाने के इच्छुक होंगे।
नाग
वार्ता
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