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राज्य


श्री जयकुमार ने कहा कि सभी दोषियों-श्रीहरन उर्फ मुरूगन, संथान, पेरारीवलन उर्फ अरीवु, नलिनी, रॉबर्ट प्यास, रविचंद्रन और जयकुमार, जो पिछले 27 वर्षाें से जेल में बंद हैं, की रिहाई को लेकर राज्यपाल से अनुशंसा करने का निर्णय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुरूप किया गया है।
उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत की समय पूर्व रिहाई को लेकर दया याचिका पर विचार करने की राज्यपाल से अपील के आधार पर मंत्रिमंडल ने संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत सभी दोषियों की रिहाई की अनुंशसा श्री पुरोहित से करने का निर्णय लिया।
श्री जयकुमार ने कहा कि मंत्रिमंडल की सिफारिश राजभवन को आज ही भेज दी जाएगी। राज्यपाल को इस अनुशंसा को आवश्यक तौर पर स्वीकार करना चाहिए।
उन्होंने कहा,“राज्यपाल को इसे नकारने का कोई औचित्य नहीं है। वह इसे स्वीकार करेंगे क्योंकि यह उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुरूप है।”
संजय आशा
जारी.वार्ता
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