राज्यPosted at: Sep 9 2018 8:14PM श्री जयकुमार ने कहा कि दोषियों की रिहाई को लेकर केंद्र सरकार की सहमति की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के पास दोषियों की रिहाई का आदेश जारी करने में विलम्ब करने को कोई आधार नहीं है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राज्यपाल जल्द ही निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य की राय थी कि सभी सातों दोषियों की रिहाई की जानी चाहिए और इस आधार पर मंत्रिमंडल ने इस संबंध में निर्णय लिया। श्री जयकुमार ने कहा कि इस संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता ने कदम उठाया था और सभी दोषियों की रिहाई को लेकर राज्य विधान सभा से एक प्रस्ताव भी पारित किया था। उन्होंने (सुश्री जयललिता ने) इस संबंध में चार वर्ष पूर्व केंद्र को एक पत्र भी लिखा था और उनके इस कदम को शीर्ष अदालत का आदेश से मजबूती मिली है। संजय आशावार्ता