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राज्य


शराब माफिया को एक वर्ष की सजा, पच्चीस हजार जुर्माना

छतरपुर, 09 अगस्त (वार्ता) मध्यप्रदेश की छतरपुर जिले की एक अदालत ने शराब तस्करी के मामले में दोषी पाए गए एक शराब माफिया को एक वर्ष की सजा और पच्चीस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जी सी मिश्रा ने कल इस मामले की सुनवाई में अभियुक्त देशराज को आबकारी अधिनियम की धाराओं के तहत दोषी पाए जाने पर कल एक वर्ष की सजा के अलावा पच्चीस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार 23 नवंबर 2011 को तत्कालीन राजनगर थाना प्रभारी एम ए कुरैशी को मुखबिर से सूचना मिली की रानीपुरा गांव का रहने वाला देशराज पटेल अपने घर में बड़ी तादात में अवैध शराब बेंचने के लिए रखे हुए है। टीआई एमए कुरैशी अपने हमराह स्टाफ के साथ मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचे। मकान की तलाशी बडी मात्रा में अवैध शराब पायी गयी, जिसे पुलिस ने मौके पर जब्त कर लिया। पुलिस ने आरोपी देशराज के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया था।
सं बघेल
वार्ता
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